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बाल विवाह कानूनन जुर्म, वधू की उम्र 18 वर की उम्र 21,कैद और जुर्माने का प्रावधान 

बाल विवाह कानूनन जुर्म, वधू की उम्र 18 वर की उम्र 21,कैद और जुर्माने का प्रावधान 

बदायूं।भारत सरकार का 100 दिवसीय विशेष बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत भगवान परशुराम विद्या मन्दिर इंटर कॉलेज, नेकपुर में शुक्रवार को विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।

बाल विवाह एक कानून अपराध है सरकार ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के प्रावधान के तहत बाल विवाह करने एवं कराने वाले मां बाप लिए सजा का प्रावधान किया गया है।

चाइल्ड हेल्प लाइन काउंसलर मुन्तजिम अब्बासी द्वारा बताया गया है कि विवाह की आयु लड़की की आयु 18 वर्ष एवं लड़के का 21 वर्ष होना चाहिए अगर कोई भी व्यक्ति इसमें सहभागिता निभाता है तो दो वर्ष या एक लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। अगर आपके आसपास लड़के या लड़की का बाल विवाह हो रहा तो आप 1098 ,1090 ,181,112 पर कॉल करके जानकारी दे सकते है जिसमे जानकरी प्रदान करने वालो की जानकारी गोपनीय रखी जायेगी किन्तु सूचना सही होनी चाहिए साथ ही गुड टच बेड टच के बारे में जानकारी प्रदान की । चाइल्ड हेल्प लाइन से केस वर्कर पुरुषोत्तम शर्मा द्वारा महिला कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई, इसके उपरांत थाना सिविल लाइंस से कचहरी चौकी प्रभारी चमन गिरी के द्वारा मानव तस्करी एवं साइबर क्राइम पर प्रकाश डाला गया। साथ ही साथ काशी समाज शिक्षा विकास संस्थान से प्रोग्राम मैनेजर गंगा सिंह द्वारा बाल अधिकारों पर प्रकाश डाला एवं काउंसलर चेतना वार्ष्णेय के द्वारा उपस्थित स्टाफ एवं बच्चों को बाल विवाह मुक्त भारत की शपथ भी दिलाई गई।

जिला विकास प्राधिकरण से मनम, इसीता कश्यप, नेहा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया प्रधानाचार्य एनसी मिश्रा, प्रधानाचार्य बालिका कुसुम सक्सेना व अध्यापक कन्हैया लाल गुप्ता, अवनेश सक्सेना,शिव दीप, संजीव दीक्षित आदि मौजूद रहे।

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