
नियमों को ताक पर रखकर की गई एमओआईसी की सीएचसी पर तैनाती?

बदायूँ। आसफपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक (MOIC) की नई नियुक्ति पर विवाद खड़ा हो गया है। हाल ही में जारी आदेश (पत्रांक: 4233) के तहत डॉ. पंकज शर्मा को यहाँ तैनात किया गया है, जो सीधे तौर पर स्वास्थ्य विभाग की विभागीय गाइडलाइंस (LSAS/Cemoc Nomination) और शासनादेश नियमों के विरुद्ध बताया जा रहा है।

मुख्य सवाल:
• क्या डॉ. पंकज शर्मा की नियुक्ति में अनिवार्य प्रशिक्षण और वरिष्ठता के नियमों की अनदेखी की गई है?
• बिना योग्यता शर्तों को पूरा किए ‘जनहित’ के नाम पर यह स्थानांतरण क्यों किया गया?
-पूर्व मे भी माननीय सांसद, एवं बिसौली बिधायक द्वारा भी इनकी तैनाती, कार्यशैली एवं इनके द्वारा किये गए भ्रष्टाचार पर जताया जा चुका है रोष। आखिर क्यूँ हो रही है माननीयों की अभेलना।
• क्यूँ डॉ पंकज शर्मा की योग्यता के अनुसार इन्हे किसी अन्य FRU CHC को न भेजकर CHC आसफपुर पर ही भेजनें का आदेश किया गया?
•क्यूँ उक्त प्रकरण को नज़र अंदाज़ करते हुए भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी बदायूं के द्वारा चौथी बार दिया गया डॉ पंकज शर्मा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आसफपुर के प्रभारी बनने का आदेश।?
क्षेत्रीय नागरिकों और जागरूक संगठनों ने शासन से इस नियम विरुद्ध ट्रांसफर को तत्काल निरस्त करने और इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जाँच की माँग की है।




