बाल विवाह सभ्य समाज के लिए अभिशाप

बाल विवाह सभ्य समाज के लिए अभिशाप

बदायूं। भारत सरकार द्वारा संचालित 100 दिवसीय विशेष कार्यक्रम बाल विवाह मुक्त भारत के अंतर्गत जिला प्रोबेशन अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार महिला कल्याण विभाग के द्वारा शिव देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, बदायूं में बाल विवाह मुक्त भारत के 1000दिवसीय विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाल विवाह एक गैर कानूनी कार्य है इसी कारण सरकार ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम_ 2006 का प्रावधान किया है जिसमें बाल विवाह करने एवं कराने वाले सभी लोगों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है । जिला मिशन कॉर्डिनेटर छवि वैश्य द्वारा बताया गया है कि विवाह की आयु लड़की की आयु 18 वर्ष एवं लड़के का 21 वर्ष होना चाहिए। जनमानस को बताया गया कि अगर आपके आसपास लड़के या लड़की का बाल विवाह हो रहा तो आप 1098 ,1090 ,181,112 पर कॉल करके जानकारी दे सकते है जिसमे जानकरी प्रदान करने वालो की जानकारी गोपनीय रखी जायेगी किन्तु सूचना सही होनी चाहिए । चाइल्ड हेल्पलाइन से केस वर्कर पुरुषोत्तम शर्मा द्वारा लोगों को जागरूक किया गया कि आपके एक छोटे से प्रयास से किसी बालिका का भविष्य अंधकारमय होने से बच जाएगा । साथ ही साथ काशी समाज शिक्षा विकास संस्थान से प्रोग्राम मैनेजर गंगा सिंह एवं काउंसलर चेतना वार्ष्णेय के द्वारा उपस्थित स्टाफ एवं बच्चों को बाल विवाह मुक्त भारत की शपथ भी दिलाई गई । कार्यक्रम में प्रधानाचार्य वेदरतन शर्मा व अध्यापक श्री कृष्ण हरि शर्मा, श्री विनय चौहान, श्री अखलेश मिश्रा एवं विद्यालय का अन्य समस्त स्टाफ उपस्थित रहा।



