कोर्ट के आदेश पर अवैध मस्जिद पर गरजा बुलडोजर, ग्राम समाज की भूमि हुई कब्जामुक्त

कोर्ट के आदेश पर अवैध मस्जिद पर गरजा बुलडोजर, ग्राम समाज की भूमि हुई कब्जामुक्त

बदायूं। जनपद के कादरचौक तहसील क्षेत्र के ग्राम चतुरीनगला में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध रूप से निर्मित मस्जिद के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुरुवार शाम बुलडोजर चलवा दिया। यह कार्रवाई न्यायालय के बेदखली आदेश के अनुपालन में तहसील सदर प्रशासन की टीम द्वारा की गई।

प्रशासन की मौजूदगी में दो जेसीबी मशीनों की सहायता से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए थे, जिससे किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो।
जानकारी के अनुसार, एसडीएम सदर न्यायालय द्वारा 27 जून 2022 को पहली बार बेदखली का आदेश जारी किया गया था। इसके बाद तहसील सदर न्यायालय ने 21 मई 2026 को पुनः बेदखली का आदेश पारित किया। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में संबंधित पक्ष को भवन खाली करने के लिए तीन नोटिस भी चस्पा किए गए थे।
प्रशासन का कहना है कि ग्राम समाज की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की प्रक्रिया के तहत यह कार्रवाई की गई है। शिकायतकर्ता जसवीर सिंह की शिकायत पर मामले की सुनवाई हुई थी। न्यायालय अभिलेखों के अनुसार आले हसन पुत्र बुद्धू हसन तथा इस्तकार पुत्र पप्पू के नाम प्रकरण दर्ज था।
प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि न्यायालय के आदेशों का पालन कराते हुए ग्राम समाज की भूमि को कब्जामुक्त कराया जा रहा है तथा आगे भी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के विरुद्ध अभियान जारी रहेगा। :




