क्राइमबदायूं

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास, ₹30 हजार का जुर्माना

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, ऑपरेशन कन्विक्शन में बदायूं पुलिस को बड़ी सफलता

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास, ₹30 हजार का जुर्माना

बदायूं। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी अभियुक्त को न्यायालय ने 20 वर्ष के कठोर कारावास और कुल ₹30 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।

 

थाना दातागंज में वर्ष 2022 में दर्ज मुकदमा संख्या 456/22 (धारा 363, 366, 376 भादवि एवं 5J(2)/6 पॉक्सो अधिनियम) में अभियुक्त अर्जुन सिंह पुत्र मोती सिंह निवासी ग्राम जयपालपुर, थाना दातागंज के विरुद्ध विवेचना उपनिरीक्षक चन्द्रभान सिंह पाठक द्वारा पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था।

 

मामले को पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं के पर्यवेक्षण में मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन विभाग और पैरोकार कांस्टेबल मोनू ने प्रभावी पैरवी की।

 

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम, बदायूं ने 29 जून 2026 को अभियुक्त को पॉक्सो अधिनियम की धारा 5J(2)/6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹20,000 जुर्माना, जबकि धारा 363 एवं 366 भादवि में प्रत्येक में 5-5 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹5-5 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी तथा कुल ₹30 हजार का अर्थदंड पीड़िता को दिया जाएगा।

 

मामले में प्रभावी पैरवी करने वाले कांस्टेबल मोनू, विवेचक उपनिरीक्षक चन्द्रभान सिंह पाठक तथा लोक अभियोजक अमौल जौहरी के कार्य की सराहना की गई।

 

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