क्राइमबदायूं

पुलिस मुठभेड़ में चार वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, दोनों पैरों में लगी गोली

पुलिस मुठभेड़ में चार वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, दोनों पैरों में लगी गोली

मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पास से 315 बोर का तमंचा, 4 खोखा और 1 जिंदा कारतूस बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अलापुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी

 

बदायूं। 4 वर्षीय मासूम बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले मुख्य अभियुक्त को पुलिस ने एक साहसिक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी अंकिता शर्मा के आदेशानुसार अपराधियों की धरपकड़ और अपराध नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी दातागंज के नेतृत्व में थाना अलापुर पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है।

क्या है पूरा मामला?

 बीते 25 जून को थाना अलापुर क्षेत्र के एक गांव में एक 4 वर्षीय मासूम बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया था। इस संबंध में पीड़ित पक्ष की तहरीर पर थाना अलापुर में मु0अ0सं0 132/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2)/65(2) और 5M/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला पंजीकृत किया गया था। पुलिस टीम तभी से आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी।

मुठभेड़ में दबोचा गया आरोपी

 

मामले की विवेचना के दौरान घटना में शामिल अभियुक्त अबरार पुत्र लतीफ (उम्र करीब 58 वर्ष), निवासी ग्राम भसराला, थाना अलापुर, का नाम प्रकाश में आया। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त की घेराबंदी की, जिसके बाद पुलिस और बदमाश के बीच साहसिक मुठभेड़ हुई। खुद को घिरा देख आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने आवश्यक बल प्रयोग करते हुए उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया।

अवैध हथियार और कारतूस बरामद

पुलिस ने गिरफ्तार किए गए अभियुक्त अबरार के कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर, 4 अदद खोखा कारतूस और एक अदद जिंदा कारतूस बरामद किया है।पुलिस ने दर्ज किया एक और मुकदमा

 

मुठभेड़ की इस घटना के बाद अलापुर

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एक और सख्त कानूनी कदम उठाया है। पुलिस पर हमला करने और अवैध हथियार रखने के मामले में थाना अलापुर पर मु0अ0सं0 134/2026 के अंतर्गत धारा 109(1) BNS एवं 3/25 (1-B)(a)/27 आर्म्स एक्ट के तहत एक नया मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। एसएसपी का कहना है कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध करने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा।

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