
यूरिया की कालाबाजारी के आरोप में कुंवरगांव के उर्वरक विक्रेता का लाइसेंस निलंबित कारण बताओ नोटिस जारी

बदायूं। निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर यूरिया बेचने के आरोप में कृषि विभाग ने कुंवरगांव के एक उर्वरक विक्रेता के खिलाफ सख्त कार्यवाही की है। जिला कृषि अधिकारी मनोज कुमार रावत एवं अधिसूचित प्राधिकारी बदायूं ने कृषि किसान सेवा केंद्र, कुंवर गांव थाने के सामने संचालिका प्रभा पोरवाल को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उनका उर्वरक विक्रय लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जारी नोटिस के अनुसार 14 जून 2026 को विभाग को एक वीडियो प्राप्त हुआ था जिसमें यूरिया की बिक्री निर्धारित सरकारी मूल्य से अधिक दर पर किए जाने का आरोप है। प्रथम दृष्टया मामला उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 के उल्लंघन का पाया गया, जिसके बाद विभाग ने कार्यवाही करते हुए संबंधित प्रतिष्ठान पर उर्वरकों के क्रय-विक्रय पर रोक लगा दी।जिला कृषि अधिकारी ने नोटिस में विक्रेता से तीन दिन के भीतर साक्ष्यों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित अवधि में संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 के तहत एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित विक्रेता की होगी।वहीं कृषि विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि निलंबन अवधि के दौरान उक्त प्रतिष्ठान पर किसी भी प्रकार की उर्वरक बिक्री न होने दी जाए तथा मामले की निगरानी की जाए। इस कार्यवाही के बाद कुंवर गांव क्षेत्र के उर्वरक विक्रेताओं में भी हड़कंप मचा हुआ है।।




